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सांविधानिक विधि

पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का विस्तार

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 30-Sep-2026

स्रोत: द हिंदू 

परिचय 

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को 1 अक्टूबर 2026 से छह महीने के लिये और बढ़ा दिया है। मणिपुर में, घाटी के पाँच जिलों में फैले 13 पुलिस स्टेशनों की अधिकारिता को छोड़कर, पूरे राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। यह विस्तार मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़के जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में किया गया है, जिसने उस दौर को उलट दिया है जिसमें राज्य के बड़े भागों से AFSPA को धीरे-धीरे वापस लिया जा रहा था। 

पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) का वर्तमान विस्तार कितना है? 

  • मणिपुर: घाटी के पाँच जिलों में स्थित 13 पुलिस स्टेशनों की अधिकारिता को छोड़कर, पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 
  • नागालैंड: नौ जिलों में AFSPA लागू है, साथ ही पाँच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी यह लागू है। 
  • अरुणाचल प्रदेश: यह अधिनियम तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में और असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौकहम पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है।  

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) कौन-कौन सी शक्तियां प्रदान करता है?  

  • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को 1958 में अधिनियमित किया गया था जिससे सशस्त्र बलों को उन क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान की जा सकें जिन्हें विद्रोह या गंभीर आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के कारण "अशांत" घोषित किया गया हो। 
  • एक बार अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिये जाने के बाद, वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को वे शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो सामान्य पुलिस के पास नहीं होती हैं। 
  • अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, सशस्त्र बलों को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है: 
    • निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध घातक बल सहित बल का प्रयोग करना; 
    • बिना वारण्ट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना; और 
    • बिना वारण्ट के परिसर में प्रवेश करना और तलाशी लेना।  
  • यह अधिनियम इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मियों को विधिक संरक्षण भी प्रदान करता है। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के अधीन किये गए या किये जाने का प्रयास किये गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। 
  • असाधारण शक्तियों और अभियोजन से सुरक्षा का यही संयोजन सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को एक विवादास्पद विधि बनाती है। 

कौन किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर सकता है? 

  • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की धारा 3 के अधीन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार है। इसी कारण इस अधिनियम का भौगोलिक विस्तार हमेशा गृह मंत्रालय द्वारा ही निर्धारित नहीं किया गया है। 
  • मणिपुर में 1981 से अशांत क्षेत्र अधिनियम (AFSA) लागू है, और दशकों तक मणिपुर सरकार स्वयं ही अशांत क्षेत्र अधिसूचनाएँ जारी करती रही, जबकि गृह मंत्रालय ने इनके आवधिक नवीनीकरण का दायित्व राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। 3 मई 2023 की जातीय हिंसा के बाद यह स्थिति बदल गई।  
  • यह विधि सर्वप्रथम 1958 में नागा पहाड़ियों में हुए विद्रोह से निपटने के लिये लागू किया गया था, और बाद में इसे असम में चल रहे विद्रोह से निपटने के लिये भी प्रयोग किया गया। 
  • वर्तमान में, गृह मंत्रालय केवल मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों के लिये आवधिक अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करता है, जबकि असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। 
  • अन्य राज्य: 
    • त्रिपुरा: CPI(M) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2015 में पूरे राज्य से AFSPA हटा दिया था। 
    • मेघालय: राज्य 27 वर्षों तक AFSPA के अधीन रहा, जिसे गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2018 से निरस्त कर दिया। 
    • जम्मू और कश्मीर: यह एक अलग विधि, जम्मू और कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1990 द्वारा शासित है। 

मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का प्रभाव क्षेत्र कैसे कम हुआ? 

  • मणिपुर में AFSPA के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र वर्तमान जातीय संघर्ष से काफी पहले से ही कम हो रहा था।  
  • इस अधिनियम को 2004 में इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र से वापस ले लिया गया था। 
  • सुरक्षा स्थिति में सुधार होने का आकलन किए जाने के बाद, 2022 में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। 
  • 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2023 के बीच, मणिपुर घाटी के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों से AFSPA (अवैध सुरक्षा अधिनियम) को हटा लिया गया था, जिसमें राज्य सरकार ने बेहतर सुरक्षा स्थितियों और लोक सुरक्षा की अधिक भावना का हवाला दिया था।  
  • यद्यपि, यह अधिनियम पहाड़ी क्षेत्रों में जारी रहा, जहाँ दशकों से समय-समय पर अशांत क्षेत्र अधिसूचनाओं का नवीनीकरण किया जाता रहा था। 
  • कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि AFSPA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मई 2023 में शुरू हुई हिंसा ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया।  
  • 14 नवंबर 2024 को, गृह मंत्रालय ने पाँच जिलों के छह पुलिस स्टेशनों की अधिकारिता में AFSPA को फिर से लागू कर दिया, ये सभी वे क्षेत्र हैं जहाँ से अधिनियम को पहले वापस ले लिया गया था।  
  • यह कदम इसलिये उल्लेखनीय था क्योंकि अधिसूचना मणिपुर सरकार द्वारा नहीं अपितु गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। 

क्या मणिपुर सरकार गृह मंत्रालय से सहमत थी? 

  • राज्य सरकार ने लगभग तुरंत ही इस निर्णय को पलटने की मांग की। 
  • 15 नवंबर 2024 को, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर मंत्रिमंडल ने "जनहित" में केंद्र से अधिसूचना की समीक्षा करने और उसे वापस लेने की सिफारिश करने का संकल्प लिया। 
  • यह असहमति असामान्य थी, क्योंकि उस समय केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार थी, फिर भी उन्होंने इस बात पर विपरीत रुख अपनाया कि क्या छह पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA को बहाल किया जाना चाहिये। 

नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) क्यों जारी है?  

  • नागालैंड: ऐतिहासिक रूप से, AFSPA का जारी रहना सशस्त्र विद्रोही समूहों की उपस्थिति और गतिविधियों और अनसुलझे नागा राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। 
    • केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा), जिसे एनएससीएन-आईएम के नाम से भी जाना जाता है, और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs) के साथ बातचीत की है।  
    • 2022 में, सुरक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया था कि नागा शांति प्रक्रिया के परिणाम को लेकर अनिश्चितता नागालैंड और पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों में AFSPA को जारी रखने के कारणों में से एक थी। 
  • अरुणाचल प्रदेश: इस अधिनियम का प्रयोग मुख्य रूप से उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित जिलों और असम से सटे क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। 

निष्कर्ष 

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) का हालिया विस्तार दर्शाता है कि कैसे इस विधि का दायरा जमीनी सुरक्षा स्थिति से मेल खाता है। कई वर्षों तक लगातार पीछे हटने के बाद, विशेष रूप से मणिपुर घाटी में, 2023 के जातीय संघर्ष ने इस अधिनियम को उन क्षेत्रों में वापस ला दिया जहाँ यह लागू नहीं था, और अब केंद्र सीधे उन अधिसूचनाओं को जारी कर रहा है जिन पर कभी राज्य का नियंत्रण था। यह घटनाक्रम, जिसमें 2024 में मणिपुर मंत्रिमंडल और गृह मंत्रालय के बीच खुला मतभेद भी शामिल है, धारा 3 के अधीन केंद्र की सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं और राज्य द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आकलन के बीच अनसुलझे तनाव को उजागर करता है। साथ ही, अधिनियम की गिरफ्तारी, तलाशी और बल प्रयोग की व्यापक शक्तियां, साथ ही अभियोजन के लिये पूर्व केंद्रीय स्वीकृति की आवश्यकता, AFSPA को जवाबदेही, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर बहसों के केंद्र में बनाए रखती हैं, जैसा कि अगस्त 2026 में मणिपुरी छात्र संघ की रैली जैसे निरंतर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में परिलक्षित होता है।