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सांविधानिक विधि

गृहिणियाँ 'राष्ट्र निर्माता' होती हैं

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 12-Jun-2026

स्रोत:द हिंदू 

परिचय 

भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गृहिणियों को "राष्ट्र निर्माता" के रूप में मान्यता देने की घोषणा की और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों (MACTs) को निदेश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में गृहिणी की मृत्यु होने पर प्रतिकर की नव-मान्यता प्राप्त श्रेणी - "घरेलू देखरेख की हानि" - के अधीन न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह का प्रतिकर दिया जाए। यह निर्णय पंजाब में मोटर दुर्घटना के दावे से संबंधित अपील पर न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की खंडपीठ ने सुनाया। 

पृष्ठभूमि 

  • नवंबर 2001 में पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में रेशमा नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई। उसके पति और तीन बच्चों ने प्रतिकर के लिये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACTs) से संपर्क किया। 
  • अधिकरण ने 2003 में प्रतिकर का आदेश दियाजिसके बाद परिवार ने प्रतिकर में वृद्धि के लिये उच्च न्यायालय का रुख किया। 
  • उच्च न्यायालय ने कुल प्रतिकर की राशि को 7.5% ब्याज सहित बढ़ाकर 8.43 लाख रुपए कर दिया हैसाथ ही विलंबित भुगतान के मामले में उच्च ब्याज दर का प्रावधान भी किया है। 
  • इसके बाद इस मामले को अपील के लिये उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। 

न्यायालय की टिप्पणियां  

गृहिणियाँ राष्ट्र निर्माता के रूप में: 

  • पीठ ने टिप्पणी की कि एक गृहिणी का योगदान घर तक ही सीमित नहीं होता अपितु राष्ट्र निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
  • न्यायालय ने कहा: "हमारा मानना ​​है कि गृहिणी मानव और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है।" 
  • इसने "गृहिणी" जैसे रूढ़िवादी शब्द से हटकर अधिक सम्मानजनक शब्द "घर की देखरेख करने वाली" की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 

क्षतिपूर्ति का नया आधार — घरेलू देखरेख की हानि: 

  • न्यायमूर्ति कैरोल ने माना कि "घरेलू देखरेख की हानि" को क्षतिपूर्ति के एक अतिरिक्त और स्वतंत्र मद के रूप में मान्यता दी जाएगीजो मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति विधिशास्त्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त मदों के अतिरिक्त होगी। 
  • न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को इस मद के अंतर्गत गृहिणी के अवैतनिक कार्य के न्यूनतम मूल्य के रूप में प्रति माह ₹30,000 का पुरस्कार देने का निदेश दिया।  

वृद्धि खंड और अतिरिक्त आय: 

  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू श्रम के बढ़ते आर्थिक मूल्य को दर्शाते हुए, ₹30,000 की राशि में हर तीन वर्ष में 10% की वृद्धि होगी। 
  • यदि गृहिणी के पास कोई सशुल्क नियोजन भी हैतो यह राशि उसकी आय के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी - न कि उसके बदले में। 

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) मामलों का समयबद्ध निपटान:  

  • पीठ ने निदेश दिया कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के दावों का निपटारा सामान्यतः एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहियेऔर कहा: "ऐसे मामलों का निपटारा सामान्यत: एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये।" 

दायरे पर परिसीमा: 

  • यह स्वीकार करते हुए कि पुरुष भी गृहणी की भूमिका निभा सकते हैं और मान्यता के पात्र हैंन्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में घरेलू प्रयासों को मापने के उद्देश्य सेवह इसे "महिला की सर्वोत्कृष्ट और पारंपरिक छवि" तक ही सीमित रखेगा। 

सांख्यिकीय संदर्भ 

  • न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा आयोजित समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 का हवाला दियाजिसमें पाया गया कि 15-59 वर्ष की आयु की महिलाएँ प्रतिदिन सात घंटे से अधिक समय अवैतनिक घरेलू कार्यों पर व्यतीत करती हैंजबकि पुरुष तीन घंटे से कम समय व्यतीत करते हैं। 
  • आर्थिक रूप से योगदान देने के बावजूदमहिलाएँ बिना वेतन के देखरेख और घरेलू काम में 2.6 गुना अधिक योगदान देती हैं। 
  • न्यायालय ने कहा कि यह एकतरफा भार संभवतः भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में कम भागीदारी दर (31.7%) का एक कारण है। अनुमान है कि महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अवैतनिक देखरेख कार्य का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 15-17% का योगदान हैफिर भी यह उपेक्षित और अनुपूरित बना हुआ है। 

निष्कर्ष 

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अवैतनिक घरेलू श्रम के आर्थिक और सामाजिक महत्त्व को मान्यता देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। घरेलू देखरेख के नुकसान को प्रतिकर के एक अलग मद के रूप में संस्थागत रूप देकर और गृहिणियों के काम के लिये न्यूनतम मौद्रिक मूल्य निर्धारित करकेन्यायालय ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के विधिशास्त्र के लिये एक प्रगतिशील मानक स्थापित किया है। यह निर्णय भारत में महिलाओं के अवैतनिक योगदान को देखने और महत्त्व देने के तरीके पर व्यापक सामाजिक पुनर्विचार का आह्वान भी करता है।