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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

अभियुक्त की प्रतिरक्षा के आधार पर मजिस्ट्रेट के अन्वेषण आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता

 14-Apr-2026

अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 

"उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुएपरिवाद में निहित आरोपों और परिवादकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री से आगे नहीं जाना चाहिये और अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।" 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ नेअक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026)के मामले में यह निर्णय दिया गया कि उच्च न्यायालयजब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करता हैतब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) (जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के समतुल्य है) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण हेतु पारित आदेश कोअभियुक्त द्वारा उठाए गए प्रतिरक्षा की परीक्षा एवं उस पर निर्भर करते हुएरद्द नहीं कर सकता। 

  • न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दियाजिसमें अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की विस्तृत परीक्षा करते हुए चल रहे पुलिस अन्वेषण में हस्तक्षेप किया गया था 

अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी 

  • यह विवाद पक्षकारों के बीच एक सिविल संव्यवहार से उत्पन्न हुआ थाजिसने तब आपराधिक स्वरूप ले लिया जब परिवादकर्त्ता (अक्काम्मा सैम जैकब) ने अभियुक्त के विरुद्ध चोरीआपराधिक न्यासभंगछलकूटरचनाकूटरचित दस्तावेज़ों की तैयारी और प्रयोगऔर आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों का आरोप लगाया।  
  • इन आरोपों के आधार परमजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस अन्वेषण का आदेश दियायह अभिलिखित करते हुए कि परिवाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के तत्त्वों को प्रकट करता है। 
  • अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिये कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने परिवाद में उल्लिखित कथनों तक ही सीमित रहने के बजायअभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों - जिनमें उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख भी शामिल थे - की परीक्षा की और इन दस्तावेज़ों को विवाद का निर्णायक कारक माना। न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से पहले विक्रय विलेखों को रद्द करके सौंपना आवश्यक हैऔर तदनुसार अन्वेषण में हस्तक्षेप किया।  
  • इस आदेश से असंतुष्ट होकर परिवादकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप विधि की दृष्टि से गलत था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने और अन्वेषण का निदेश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करके उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से त्रुटी की है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखित इस निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया गया: 
  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रक्रम मेंन्यायालय को परिवाद में लगाए गए आरोपों और परिवादकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिये। वह इससे आगे बढ़कर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा की परीक्षा नहीं कर सकता। 
  • प्रतिरक्षा संबंधी सामग्री—जैसे कि विक्रय विलेख या अन्य स्वामित्व दस्तावेज़—पर विचार करने में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेना अनिवार्य हैजो पूरी तरह से अन्वेषण औरयदि आवश्यक होतो विचारण के दायरे में आते हैं। विचारण से पूर्व के प्रक्रम में ऐसा कोई भी कार्य करना एक लघु-विचारण चलाने के समान है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 
  • इस प्रारंभिक प्रक्रम में प्रतिरक्षा पक्ष की सामग्री का मूल्यांकन करने की अनुमति देना पुलिस अन्वेषण निर्देशित करने के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। 
  • किसी सिविल उपचार का मात्र अस्तित्व ही आपराधिक कार्यवाही को नहीं रोकता हैजहाँ आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देते हैं। 
  • योग्यता-आधारित मूल्यांकन में प्रवेश करके और अन्वेषण का निदेश देने वाले आदेश को रद्द करकेउच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से जांच प्रक्रिया को उसके आरंभ में ही बाधित कर दिया - यह दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय द्वारा निरंतर निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। 
  • तदनुसारअपील मंजूर कर ली गईकर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और पुलिस जांच को उस प्रक्रम से पुनः शुरू किया गया जहाँ से इसमें हस्तक्षेप किया गया था। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 क्या है? बीएनएसएस की धारा 175 क्या है? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 - संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति 

  • पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है। 
  • इस प्रकार का अन्वेषण उन अपराधों के लिये किया जा सकता है जिनकी जांच या विचारण स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय कर सकता है। 
  • पुलिस अधीक्षक (SP) अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुएअन्वेषण को पुलिस उप अधीक्षक (DSP) द्वारा संचालित करने का निदेश दे सकते हैं। 
  • अन्वेषण की वैधता संरक्षित: 
    किसी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि अधिकारी को मामले का अन्वेषण करने का अधिकार नहीं था। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है: 
    • धारा 173(4) के अधीन शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के बादऔर 
    • आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने और पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद। 
  • सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद से संबंधित मामलों मेंमजिस्ट्रेट केवल निम्नलिखित स्थितियों के बाद ही अन्वेषण का आदेश दे सकता है:  
    • लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्और 
    • घटना के संबंध में लोक सेवक के कथन/स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए। 
  • मुख्य परिवर्तन: 
    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 का स्थान लेती हैजो विशेष रूप से लोक सेवकों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश करती है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 द्वारा कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू किये गए हैं? 

  • विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सुरक्षा उपायों के रूप में निम्नलिखित नए परिवर्तन लागू किये गए हैं: 
    • सबसे पहलेपुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस अधीक्षक को आवेदन करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया हैऔर धारा 175(3) के अधीन आवेदन करने वाले आवेदक को धारा 173(4) के अधीन पुलिस अधीक्षक को किये गए आवेदन की एक प्रति शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगीजबकि धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। 
    • दूसरेमजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने से पहले ऐसी जांच करने का अधिकार दिया गया है जिसे वह आवश्यक समझता है। 
    • तीसरामजिस्ट्रेट को धारा 175(3) के अधीन कोई निदेश जारी करने से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इंकार करने के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के प्रस्तुतीकरण पर विचार करना आवश्यक है। 
  • यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (3) वर्षों से न्यायिक निर्णयों द्वारा निर्धारित विधि का परिणाम है। 
  • प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015)के मामले मेंन्यायालय ने निर्णय दिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन करने से पहलेआवेदक को अनिवार्य रूप से धारा 154(1) और 154(3) के अधीन आवेदन करना होगा। 
    • न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन किये गए आवेदनों के साथ आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 
    • न्यायालय द्वारा इस प्रकार की आवश्यकता को लागू करने का कारण यह बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन नियमित रूप से किये जा रहे थे और कई मामलों में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से किये जा रहे थे। 

पारिवारिक कानून

समझौता करार होने के बाद पति या पत्नी पारस्परिक विवाह-विच्छेद के लिये दी गई सम्मति को वापस नहीं ले सकते

 14-Apr-2026

धनंजय राठी बनाम रुचिका राठी 

"यद्यपि किसी भी पक्षकार के लिये पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद किये जाने से पहले किसी भी प्रक्रम में सम्मति वापस लेना विधि के दायरे में हैलेकिन यदि पक्षकारों के बीच उनके विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के संबंध में कोई समझौता पत्र या समझौता-करार हो चुका हैतो उस स्थिति में पक्षकार के लिये उनके बीच तय की गई शर्तों और नियमों से पीछे हटना संभव नहीं है।" 

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने धनंजय राठी बनाम रुचिका राठी (2026)के मामले मेंनिर्णय दिया कि एक पति या पत्नी पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिये दी गई सम्मति को वापस नहीं ले सकता हैजहाँ ऐसी सम्मति पक्षकारों के बीच सभी विवादों को सुलझाने वाले व्यापक मध्यस्थता समझौते के हिस्से के रूप में दी गई थी। 

  • न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन विवाह को भंग कर दिया और पत्नी द्वारा शुरू की गई घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही को रद्द कर दियायह मानते हुए कि यह समझौता से मुकर जाने के बाद मुकदमेबाजी को जारी रखने के लिये दायर की गई एक बाद की सोची-समझी कार्रवाई थी। 

धनंजय राठी बनाम रुचिका राठी (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • दोनों पक्षकारों का विवाह 2000 में हुआ था। 2023 मेंपति ने तलाक के लिये अर्जी दी और कुटुंब न्यायालय ने मामले को मध्यस्थता के लिये भेज दिया। 
  • दोनों पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अधीन वे पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिये और अपने सभी वित्तीय दावों को आपस में निपटाने पर सहमत हुए। समझौते के अनुसारपति ने प्रथम तलाक याचिका वापस लेने और पत्नी को दो किस्तों में 1.5 करोड़ रुपएकार खरीदने के लिये 14 लाख रुपए और कुछ आभूषण सौंपने पर सहमति जताई। 
  • पत्नी ने अपने संयुक्त व्यवसाय खाते से पति को 2.5 करोड़ रुपए अंतरित करने के लिये एक दान विलेख पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। 
  • इसके बाद आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की गई। पति ने समझौते के अनुसार पहली किस्त के रूप में 75 लाख रुपये और 14 लाख रुपये का भुगतान कियाऔर पत्नी ने पति को 2.52 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। 
  • तथापितलाक के लिये दूसरी याचिका दायर करने से पहले पत्नी ने अपनी सहमति वापस ले ली। उसने पति और उसकी माता के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन परिवाद भी दर्ज करायाजिसके बाद मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया। 
  • दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाही रद्द करने से इंकार करने से व्यथित होकर पति ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उसने विवाह विच्छेद के लिये अनुच्छेद 142 के अधीन एक आवेदन भी दायर किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं 

  • न्यायालय ने वैवाहिक विधिमें एक महत्त्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढाँचे के अधीनअंतिम निर्णय पारित होने से पहले किसी भी पक्षकार को सामान्यत: अपनी सम्मति वापस लेने की स्वतंत्रता होती है। यद्यपिन्यायालय ने यह माना कि यह अधिकार पक्षकारों के बीच सभी विवादों को सुलझाने वाले वार्ता समझौते से उत्पन्न दायित्त्वों की अवहेलना करने तक विस्तारित नहीं होता है। 
  • न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया: 
    • एक बार मध्यस्थ द्वारा समझौता प्रमाणित हो जाने और न्यायालय द्वारा पुष्टि हो जाने के बादयह प्रभावी रूप से मूल विवाद का स्थान ले लेता है और पक्षकारों के बीच मार्गदर्शक ढाँचा बन जाता है। कोई भी पक्षकार ऐसे समझौते से आसानी से पीछे नहीं हट सकताक्योंकि ऐसा करना मध्यस्थता प्रक्रिया के मूल आधार पर प्रहार करता है।  
    • विधि के अधीनकोई पक्ष मध्यस्थता समझौते से तभी पीछे हट सकता है जब वह बलकपट या असम्यक् असर के माध्यम से प्राप्त किया गया होया यदि दूसरा पक्षकार करार में निर्धारित दायित्त्वों को पूरा करने में असफल रहा हो। 
    • समझौते की शर्तों से अनुचित विचलन के लिये कठोर परिणाम भुगतने होंगेजिसमें भारी जुर्माना भी शामिल हैजिससे प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। 
  • पत्नी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दावा किया कि अभिलिखित समझौते के अलावापति ने निजी तौर पर 120 करोड़ रुपए के आभूषण और 50 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट अंतरित करने पर सहमति व्यक्त की थीऔर कर देयता से बचने के लिये इन शर्तों को जानबूझकर अभिलिखित नहीं किया गया था। इस दावे को न्यायालय ने कठोर अस्वीकृति देते हुए कहा कि वह "इस तरह के निडर दावे से स्तब्ध" है। 
  • घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाही के संबंध मेंन्यायालय ने पाया कि विवाह के 23 वर्ष बाद पहली बार कार्यवाही शुरू की गई थीऔर वह भी तब जब पति ने पत्नी के विरुद्ध समझौते से मुकरने के लिये अवमानना ​​याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इन कार्यवाहियों को पूर्व नियोजित और बाद में सोची-समझी साजिश मानते हुए इन्हें रद्द कर दिया। 
  • यह देखते हुए कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका थान्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए विवाह को भंग कर दिया और पति को पत्नी को शेष बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश दिया। 

पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद क्या है? 

पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद: 

  • पारस्परिक सम्मति से होने वाला विवाह-विच्छेद बिना किसी त्रुटी के विवाह-विच्छेद के सिद्धांत के अंतर्गत आता हैजहाँ पक्षकारों को दूसरे व्यक्ति की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 
  • हिंदू विधि के अधीन पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद का उपबंध धारा 13ख द्वारा जोड़ा गया थाजिसे विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था और यह 25 मई 1976 से लागू हुआ था। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 : 

  • पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिये दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से दो याचिकाएँ दायर की जानी आवश्यक हैं। 
  • धारा 13 (1) के अनुसार: 
    • विवाह विच्छेद के लिये संयुक्त याचिका जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। 
    • क्या विवाह विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ था? 
    • दोनों पक्षकार एक वर्ष या उससे अधिक समय से पृथक् रह रहे हों। 
    • याचिका में यह बताया जाना चाहिये कि वे एक साथ रहने में असमर्थ रहे हैंऔर उन्होंने पारस्परिक सम्मति से विवाह को भंग करने का निर्णय लिया है। 
  • धारा 13  (2) द्वितीय प्रस्ताव (motion) के लिये उपबंधित करती है: 
    • इसे कब दाखिल किया जाना चाहिये? 
      • प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छह महीने से पहले नहीं और उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अठारह महीने बाद नहीं। 
      • यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है। 
    • तलाक की डिक्री कैसे पारित की जाती है? 
      • दोनों पक्षकारों की बात सुनने और उचित समझे जाने वाली जांच करने के बाद 
      • विवाह संपन्न हो चुका है और याचिका में उल्लिखित सभी बातें सत्य हैं। 
      • विवाह को निरस्त घोषित करने का डिक्री पारित करेंजो डिक्री जारी होने की तिथि से प्रभावी हो। 
    • उपर्युक्त प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य पक्षकारों को पृथक् होने से पहले कुछ समय साथ बिताने का अवसर देना है। 
    • विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिये पारस्परिक सम्मति से विवाह भंग करने से पहलेदोनों पक्षकारों को विवाह भंग करने के अपने निर्णय पर विचार करने के लिये कुछ उचित समय दिया जाना चाहिये 

धारा 13 ख के अधीन सम्मति वापस लेना: 

  • हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर (2011): 
    • यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो न्यायालय विवाह को भंग घोषित करते हुए विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने के लिये बाध्य है: 
      • दोनों पक्षकारों द्वारा दूसरा प्रस्ताव उपधारा (1) के अधीन आवश्यक याचिका दाखिल करने की तिथि से महीने से पहले और 18 महीने से बाद में नहीं किया जाएगा। 
      • दोनों पक्षकारों की बात सुनने और उचित समझी जाने वाली जांच करने के बादन्यायालय संतुष्ट है कि याचिका में दिये गए कथन सत्य हैंऔर 
      • डिक्री पारित होने से पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा याचिका वापस नहीं ली जाती है; 
  • स्मृति पहाड़िया बनाम संजय पहाड़िया (2009): 
    • धारा 13 ख के अधीन विवाह-विच्छेद की डिग्री केवल पक्षकारों की निरंतर पारस्परिक सम्मति से ही पारित की जा सकती है। 
    • न्यायालय को पक्षकारों के बीच पारस्परिक सम्मति के अस्तित्व के बारे में कुछ ठोस सामग्री के आधार पर संतुष्ट होना होगा जो स्पष्ट रूप से ऐसी सम्मति को प्रकट करती हो। 

कूलिंग-ऑफ पीरियड  (Cooling-off Period):  

  • धारा 13 ख के अधीन यदि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से महीने (और 18 महीने से अधिक नहीं) के बाद याचिका वापस नहीं ली जाती है तो न्यायालय विवाह-विच्छेद की डिग्री पारित कर सकता है। 
  • इस प्रकारदोनों पक्षकारों को महीने का 'कूलिंग ऑफ पीरियड' (सोचने-समझने का समय) दिया जाता है। 

प्रश्न यह उठता है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य है या निर्देशात्मक? 

  • अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017): 
    • माननीय आदर्श कुमार गोयल और माननीय उदय उमेश ललित की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि किसी अवधि को निर्देशात्मक या अनिवार्य निर्धारित करने में केवल भाषा ही निर्णायक नहीं होती। अपितु न्यायालय को संदर्भ पर भी विचार करना होगा। 
    • न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'कूलिंग ऑफ पीरियड' (सोचने-समझने का समय) को केवल निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद ही क्षमा किया जा सकता है: 
      • धारा 13(2) में निर्दिष्ट छह महीने की सांविधिक अवधिपक्षकारों के पृथक्करण की धारा 13(1) के अंतर्गत एक वर्ष की सांविधिक अवधि के अतिरिक्तप्रथम प्रस्ताव से पहले ही समाप्त हो चुकी है; 
      • पक्षकारों को फिर से मिलाने के लिये आदेश32-क नियम सिविल प्रक्रिया संहिता/अधिनियम की धारा 23(2)/कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा के अधीन किये गए प्रयासों सहित मध्यस्थता/समझौते के सभी प्रयास असफल रहे हैं और आगे किसी भी प्रयास से उस दिशा में सफलता की कोई संभावना नहीं है; 
      • दोनों पक्षकारों ने गुजारा भत्ताबच्चे की अभिरक्षा या दोनों पक्षकारों के बीच लंबित किसी भी अन्य मुद्दे सहित अपने मतभेदों को वास्तव में सुलझा लिया है; 
      • प्रतीक्षा अवधि से उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। 
  • शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023): 
    • संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और धारा 13 ख के अधीन निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करते हुए पारस्परिक सम्मति से तलाक दे सकता है।  
    • न्यायालय ने कहा कि 'कूलिंग ऑफ पीरियड' (सोचने-समझने का समय) का उद्देश्य पहले से ही विघटित हो चुके विवाह को और अधिक खींचना या पक्षकारों की पीड़ा को बढ़ाना नहीं है। 
    • न्यायालय ने माना कि उपरोक्त मामले में उल्लिखित कारकों के अलावान्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या पक्षकारों ने स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से एक वास्तविक समझौते पर सहमति व्यक्त की है जिसमें गुजारा भत्ताभरण-पोषण और अन्य मामलों का ध्यान रखा गया है। 
    • इस प्रकारन्यायालय ने यह माना कि धारा 13 पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की डिग्री प्रदान करने के न्यायालय के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है।