Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है









करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

आपराधिक कानून

CrPC की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा

 10-Jul-2024

नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य

“जब समान आशय का निष्कर्ष दोहरी अपराधजनक परिस्थितियों पर आधारित था और जब उन्हें धारा 313, CrPC के अधीन अपीलकर्त्ता के समक्ष नहीं रखा गया था, तो केवल यह माना जा सकता है कि अपीलकर्त्ता सार-रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित था तथा इसके परिणामस्वरूप न्याय की स्पष्ट विफलता हुई”।

न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि यथावत् नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उससे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 के अधीन परीक्षा नहीं की गई तथा इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ।

नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • अपीलकर्त्ता अभियुक्त की पत्नी मीना ने लक्ष्मी के एक कृत्य से क्रोधित होकर उसे अपशब्द कहे।
  • अपीलकर्त्ता ने भी उसे अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और मृतक अरुण कुमार ने उसे दुर्व्यवहार न करने के लिये कहा।
  • अपीलकर्त्ता ने अपने भाई महिंदर कुमार को उकसाया कि वह बाहर आकर उसे खत्म कर दे।
  • महिंदर चाकू लेकर बाहर आया और अपीलकर्त्ता ने मृतक को पकड़ लिया तथा महिंदर ने चाकू से उसकी छाती पर बार-बार वार किया।
  • अपीलकर्त्ता ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 और आईपीसी की धारा 34 के तहत अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि को चुनौती दी है।
  • अपीलकर्त्ता का मामला यह था कि CrPC की धारा 313 का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे अपीलकर्त्ता को हानि हुई है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 313 प्राकृतिक न्याय के हितकारी सिद्धांत अर्थात् ऑडी अल्टरम पार्टम को मूर्त रूप देती है।
  • यह सुस्थापित है कि CrPC की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की गैर-परीक्षा या अपर्याप्त जाँच से दोषी के वाद पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि इससे अभियुक्त के प्रति सार-रूप में पूर्वाग्रह उत्पन्न न हो या न्याय में चूक न हो।
  • इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अभियुक्त के प्रति सार-रूप कोई में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था।
  • दो अपराधजनक परिस्थितियाँ थीं जिन पर CrPC की धारा 313 के अधीन कोई परीक्षा नहीं की गई थी:
    • अपीलकर्त्ता ने अरुण कुमार और अन्य को जान से मारने के लिये उकसाया था।
    • अपीलकर्त्ता ने मृतक को पकड़ लिया ताकि महिंदर कुमार उसकी छाती पर बार-बार चाकू से वार कर सके।
  • न्यायालय ने माना कि इसमें सार-रूप में पूर्वाग्रह और न्याय की स्पष्ट विफलता थी क्योंकि:
    • अपीलकर्त्ता ने कहा कि सामान्य आशय दो अपराधजनक परिस्थितियों पर आधारित था, जो अपीलकर्त्ता के समक्ष CrPC की धारा 313 के अधीन नहीं रखी गई थी।
    • अंततः सुनवाई के परिणामस्वरूप धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि हुई तथा धारा 34 की सहायता से अपीलकर्त्ता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
  • न्यायालय ने अंततः माना कि घटना 29 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई थी तथा अपीलकर्त्ता पहले ही 12 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है, अतः यदि उसे पुनः CrPC की धारा 313 के अधीन परीक्षा के लिये रखा जाता है, तो इससे सके प्रति और अधिक पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा।
  • अत: यह माना गया कि अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि यथावत् नहीं रखी जा सकती।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा क्या है?

  • CrPC की धारा 313(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक जाँच या परीक्षण में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रदर्शित किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय-
    • किसी भी स्तर पर, बिना पूर्व चेतावनी के, अभियुक्त से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे।
    • अभियोजन पक्ष के साक्षियों की जाँच हो जाने के बाद तथा बचाव पक्ष के साक्षी को बुलाए जाने से पहले, उससे मामले के संबंध में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे
  • परंतु यह कि किसी समन मामले में, जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है, वहाँ वह खंड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी छूट दे सकता है।
  • धारा 313 (2) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा किये जाने पर उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
  • खंड (3) में प्रावधान है कि अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से प्रतिषेध कर या उनका गलत उत्तर देकर स्वयं को दण्ड का भागी नहीं बनाएगा।
  • खंड (4) में यह प्रावधान है कि अभियुक्त द्वारा दिये गए उत्तरों को ऐसी जाँच या परीक्षण में ध्यान में लिया जा सकता है तथा किसी अन्य जाँच या परीक्षण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी अन्य अपराध के लिये, जिसके विषय में ऐसे उत्तरों से यह पता चलता हो कि उसने अपराध किया है।
  • खंड (5) में प्रावधान है कि न्यायालय, अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की सहायता ले सकता है तथा न्यायालय, इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 351 में इसका प्रावधान है।

CrPC की धारा 313 पर ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

  • राज कुमार @ सुमन बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2023):
    • इस मामले में CrPC की धारा 313 के अधीन विधि का सारांश इस प्रकार दिया गया है:
      • ट्रायल कोर्ट का यह कर्त्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को अलग-अलग, विशिष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करे।
      • भौतिक परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष दोषसिद्धि की मांग कर रहा है।
      • इसका उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रदर्शित किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है।
      • न्यायालय को अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय उस भौतिक परिस्थिति पर विचार नहीं करना चाहिये जो अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी गई है।
      • अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थिति प्रस्तुत करने में विफलता गंभीर अनियमितता के समान है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है तो इससे वाद की प्रक्रिया प्रभावित होगी।
      • यदि अभियुक्त को भौतिक परिस्थितियाँ बताने में अनियमितता न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो यह एक सुधार योग्य दोष है। यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, घटना की तिथि से समय बीतने पर विचार किया जाता है।
      • यदि अनियमितता सुधार योग्य है, तो अपीलीय न्यायालय भी अभियुक्त से उन भौतिक परिस्थितियों के विषय में पूछताछ कर सकता है, जो उसके समक्ष नहीं रखी गई हैं।
      • किसी मामले में धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जा सकता है।
      • यह तय करते समय कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, तर्क करने में देरी, विचार किये जाने वाले कई कारकों में से मात्र एक है।
  • शोभित चमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1998):
    • जहाँ धारा 313 का अनुपालन न करने का तर्क प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और यह सिद्ध हो गया है कि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि वाद दोषपूर्ण था।
  • इंद्रकुँवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2023):
    • CrPC उच्चतम न्यायालय ने CrPC की धारा 313 पर फिर से विधान बनाया:
      • इस धारा का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच संवाद स्थापित करना है।
      • अभियुक्त अपनी संलिप्तता स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, या फिर घटनाओं या व्याख्या का वैकल्पिक संस्करण भी प्रस्तुत कर सकता है।
      • इस बयान को दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता और यह न तो कोई ठोस साक्ष्य है तथा न ही कोई वैकल्पिक साक्ष्य है।
        • इससे दोषमुक्ति तो नहीं होती, परंतु अभियोजन का भार कम हो जाता है।
      • इस वक्तव्य को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिये तथा इसके किसी एक भाग को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता।
      • ऐसा बयान शपथ पर नहीं दिया गया है और इसलिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 3 के तहत साक्ष्य के रूप में योग्य नहीं माना जा सकता है; हालाँकि बयान के दोषपूर्ण आयाम का उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये किया जा सकता है।
      • जिन परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया है, उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि उन्हें स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।
      • न्यायालय को अभियुक्त से सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों के विषय में प्रश्न पूछना चाहिये।
  • जय प्रकाश तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022):
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 313 अभियुक्त को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकार माना जा सकता है।
    • न्यायालय ने यह भी कहा कि सभी परिस्थितियों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से निष्पक्ष अवसर नष्ट हो जाएगा और यह मात्र औपचारिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

सांविधानिक विधि

धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार

 10-Jul-2024

श्रीनिवास राव नायक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

“अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और उसका प्रचार करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है, परंतु इसमें दूसरों का धर्म संपरिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है”।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

स्रोत:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीनिवास राव नायक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में धार्मिक अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धर्म संपरिवर्तन के सामूहिक कृत्य के बीच अंतर को स्पष्ट किया। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अधीन व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने तथा उसका पालन करने का अधिकार है, परंतु वे दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते।

श्रीनिवास राव नायक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • आवेदक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 (1) के अधीन मामले में शामिल है।
  • घटना 15 फरवरी 2024 को सह-अभियुक्त विश्वनाथ के घर निचलौल, ज़िला महराजगंज में घटित हुई।
  • सूचना प्रदाता को विश्वनाथ के घर आमंत्रित किया गया, जहाँ उसे कई ग्रामीण मिले, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति समुदाय से थे।
  • घर पर सह-आरोपी विश्वनाथ, उसका भाई बृजलाल, आवेदक और रविंद्र नामक व्यक्ति मौजूद थे।
  • सूचना प्रदाता को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिये कहा गया और जीवन की पीड़ाएँ समाप्त करने तथा प्रगति होने का वादा किया गया।
  • बताया जाता है कि कुछ गाँववालों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और प्रार्थना करने लगे हैं।
  • सूचना प्रदाता ने पुलिस को सूचना दी।
  • आवेदक का दावा है कि वह सह-आरोपी में से एक का घरेलू सहायक है तथा आंध्र प्रदेश का निवासी है।
  • आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि FIR में अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी "धर्म परिवर्तक" की पहचान नहीं की गई है।
  • अभियोजन पक्ष का कहना है कि सामूहिक धर्म संपरिवर्तन हो रहा था और आवेदक इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा था।
  • पुलिस ने धर्मांतरण की घटना की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र साक्षियों के बयान दर्ज किये।
  • न्यायालय ने अधिनियम के अधीन अविधिक धार्मिक संपरिवर्तन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए।
  • न्यायालय ने ज़मानत याचिका अस्वीकार करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन धर्म संपरिवर्तन पर रोक है, जो धारा 5 के तहत दण्डनीय है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के उद्देश्यों और कारणों का उद्देश्य गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में अविधिक रूप से धर्म संपरिवर्तन को रोकना है।
  • न्यायालय ने दोहराया कि यद्यपि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्म संपरिवर्तन के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता।
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती और प्रलोभन के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म संपरिवर्तन पर रोक लगाती है।
  • न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु यह किसी भी नागरिक को किसी अन्य नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है।
  • न्यायालय ने कहा कि 2021 का अधिनियम संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप बनाया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है?

  • विधिक प्रावधान:
    • अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने से संबंधित है।
    • लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान रूप से अधिकार है।
    • इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी मौजूदा विधि के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी:
      (a) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो;
      (b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये प्रावधान करना या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिये खोलना।
  • अनुच्छेद 25:
    • यह सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की गारंटी देता है।
    • यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
    • यह राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
    • यह राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये विधान बनाने की अनुमति देता है, जिसमें हिंदुओं के सभी वर्गों तथा समुदायों के लिये हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलना भी शामिल है।
    • इस अनुच्छेद में दो स्पष्टीकरण शामिल हैं:
      • स्पष्टीकरण I: कृपाण पहनना और रखना सिख धर्म के पालन में शामिल माना जाता है।
      • स्पष्टीकरण II: हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शामिल हैं, और हिंदू धार्मिक संस्थाओं की व्याख्या तद्नुसार की जाती है।
    • यद्यपि यह धर्म के प्रचार-प्रसार के अधिकार की गारंटी देता है, परंतु इसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है।
    • यह स्वतंत्रता नागरिकों तथा गैर-नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिये उपलब्ध है।

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता

  • मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का समान अधिकार है।
  • इसके निहितार्थ निम्नवत हैं:
    • अंतःकरण की स्वतंत्रता: किसी व्यक्ति की ईश्वर या प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छानुसार ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता।
    • मानने का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की खुले तौर पर तथा स्वतंत्र रूप से घोषणा करना।
    • धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-अर्चना, अनुष्ठान तथा विश्वासों एवं विचारों के प्रदर्शन का अधिकार।
    • प्रचार-प्रसार का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक प्रसारित करना या अपने धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करना।
  • विस्तार:
    • अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वासों (सिद्धांतों) के साथ-साथ धार्मिक प्रथाओं (अनुष्ठानों) को भी समाहित करता है।
    • इसके अतिरिक्त, ये अधिकार नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों एवं सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।
  • प्रतिबंध:
    • ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।
    • राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने की अनुमति है।

धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

  • बिजोए इमैनुएल एवं अन्य बनाम केरल राज्य (1986):
    • इस मामले में, यहोवा संप्रदाय के तीन बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि यह उनके धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
    • न्यायालय ने कहा कि निष्कासन मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
  • आचार्य जगदीश्वर आनंद बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1983):
    • न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव करना आनंद मार्ग का अनिवार्य अभ्यास नहीं है।
  • एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य भाग नहीं है और मुसलमान कहीं भी, यहाँ तक ​​कि खुले में भी नमाज़ अदा कर सकता है।
  • रतिलाल पानचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य (1954):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धार्मिक प्रथाएँ भी धार्मिक आस्था या सिद्धांतों की तरह ही धर्म का भाग हैं।
    • हालाँकि न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संरक्षण केवल धर्म के आवश्यक और अभिन्न अंगों तक ही सीमित है।
  • आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ के श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ स्वामीयार (1954):
    • इस मामले ने "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं" परीक्षण को स्थापित किया।
    • न्यायालय ने कहा कि किसी धर्म का अनिवार्य भाग क्या है, इसका निर्धारण उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिये।
  • सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य (1962):
    • न्यायालय ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया को अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने का अधिकार है, क्योंकि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।
  • स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977):
    • न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है।
    • इस निर्णय ने धर्मांतरण विरोधी विधानों की वैधता को यथावत् रखा।
  • इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018)- सबरीमाला मंदिर मामला:
    • न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकना कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।
    • इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि संवैधानिक नैतिकता को धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर प्रभावी होना चाहिये।

सिविल कानून

रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत

 10-Jul-2024

विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से हर नारायण तिवारी (मृत) बनाम छावनी बोर्ड, रामगढ़ छावनी एवं अन्य

"इस मामले में रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान वाद में मुद्दा न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से पिछले वाद से संबंधित था तथा उक्त पूर्व वाद में सह-प्रतिवादियों के मध्य हितों का कोई टकराव नहीं था, जिस पर कभी निर्णय नहीं हुआ”।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति पंकज मिथल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से हर नारायण तिवारी (मृत) बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट एवं अन्य के मामले में माना है कि यदि सह-प्रतिवादियों के मध्य हितों का टकराव है तो रेस ज्युडिकाटा  का सिद्धांत सह-प्रतिवादियों पर भी लागू होगा।

विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से हर नारायण तिवारी (मृत) बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ कैंटोनमेंट एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • पिछले वाद में वादी एवं वर्तमान वाद के प्रतिवादी सह-प्रतिवादी थे।
  • वर्तमान वाद में वादी ने भूमि का दावा करते हुए वाद दायर किया।
    • वादी ने उस भूमि पर अपने अधिकार एवं स्वामित्व का दावा किया जिसे रैयती बंदोबस्त के माध्यम से मालिक राजा ने उसे अंतरित किया था।
    • संपत्ति का दूसरा भाग राजा ने अस्थायी रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया था जिस पर बोर्ड ने दावा किया था।
    • ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में आदेश दिया।
  • प्रतिवादी द्वारा पटना उच्च न्यायालय में पहली अपील की गई, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि रेस ज्युडिकाटा के सिद्धांत के अनुसार वाद संस्थित करना वर्जित है।
  • वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, वादी ने तर्क दिया कि पिछले वाद में वादी एवं सह-प्रतिवादी उचित रूप से अनुकूल नहीं थे।
    • दावों पर निर्णय नहीं लिया गया और महारानी के अधिकारों पर निर्णय मात्र से प्रतिवादियों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।
    • उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (CPC) की धारा 100 के अनुसार वाद में कोई महत्त्वपूर्ण विधिक प्रश्न नहीं किया जाता।
  • वादी ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पिछले वाद में वादी वर्तमान वाद में भूमि पर दावा कर रहा था, जबकि प्रतिवादी राजा की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था।
    • इसका तात्पर्य यह है कि पिछले वाद में वर्तमान वाद के पक्षकारों के मध्य कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष नहीं था।
    • इसलिये, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC की धारा 11 के अनुसार रेस ज्युडिकाटा के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं होनी चाहिये तथा सिद्धांत के आवश्यक तत्त्वों को स्थापित करने के लिये गोविंदम्मल बनाम वैद्यनाथन (2017) के महत्त्वपूर्ण मामले का भी हवाला दिया।
  • उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों के अधिकारों पर न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया गया तथा राजा की संपूर्ण भूमि पर महारानी के अधिकारों पर ही स्पष्टता दी गई।
    • यहाँ यह भी कहा गया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवादित भूमि ही विवाद का विषय है, न कि राजा की संपूर्ण भूमि।
    • उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि इस मामले में विधि का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले वाद में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया गया था।

इस मामले में संदर्भित प्रासंगिक विधिक प्रावधान क्या हैं?

CPC की धारा 11 - रेस ज्युडिकाटा

  • कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवाद्यक तथ्य का विचारण नहीं करेगा, जिसमें प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उन पक्षकारों के मध्य, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं तथा जो उसी शीर्षक के अधीन वाद संस्थित कर रहे हैं, किसी पूर्व वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक रहा हो, ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का विचारण करने के लिये सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा विवाद्यक विषय बाद में उठाया गया हो और जिस पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो तथा अंतिम रूप से निर्णय दिया गया हो।
  • स्पष्टीकरण I: "पूर्ववर्ती वाद" से तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसका निर्णय प्रश्नगत वाद से पहले हो चुका है, चाहे वह उससे पहले संस्थित किया गया हो या नहीं।
  • स्पष्टीकरण II: इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपील के अधिकार के विषय में किसी भी प्रावधान पर ध्यान दिये बिना किया जाएगा।
  • स्पष्टीकरण III: उपर्युक्त मामले को पूर्ववर्ती वाद में एक पक्ष द्वारा आरोपित किया गया होगा तथा दूसरे पक्ष द्वारा स्पष्टतः या निहित रूप से अस्वीकार किया गया होगा या स्वीकार किया गया होगा।
  • स्पष्टीकरण IV: कोई मामला जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में बचाव या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था तथा बनाया जाना चाहिये था, ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्यक तथ्य माना जाएगा।
  • स्पष्टीकरण V: वादपत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अस्वीकार किया गया समझा जाएगा।
  • स्पष्टीकरण VI: जहाँ व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार या अपने और दूसरों के लिये आम तौर पर दावा किये गए निजी अधिकार के संबंध में सद्भावपूर्वक वाद संस्थित करते हैं, ऐसे अधिकार में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ऐसे वाद करने वाले व्यक्तियों के अधीन दावा करने वाला समझा जाएगा।
  • स्पष्टीकरण VII: इस धारा के प्रावधान किसी डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही पर लागू होंगे तथा इस धारा में किसी वाद, मुद्दे या पूर्ववर्ती वाद के संदर्भ को क्रमशः डिक्री के निष्पादन के लिये कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न एवं उस डिक्री के निष्पादन के लिये पूर्ववर्ती कार्यवाही के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
  • स्पष्टीकरण VIII: कोई मुद्दा, जो सीमित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा सुना गया हो तथा अंतिम रूप से तय किया गया हो, जो ऐसे मुद्दे पर निर्णय करने में सक्षम हो, किसी भी पश्चातवर्ती वाद में रेस ज्यूडिकेटा के रूप में संचालित होगा, भले ही सीमित अधिकार क्षेत्र वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद या उस वाद पर विचारण करने में सक्षम न हो, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया हो।

CPC की धारा 100 - द्वितीय अपील

  • इस संहिता के मूल भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है।
  • इस धारा के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।
  • इस धारा के अंतर्गत अपील में, अपील ज्ञापन में अपील में अंतर्निहित विधि के सारवान प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख होगा।
  • जहाँ उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, वहाँ वह उस प्रश्न को प्रस्तुत करेगा।
  • अपील इस प्रकार तैयार किये गए प्रश्न पर सुनी जाएगी तथा अपील का विचारण के समय प्रत्यर्थी को यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्निहित नहीं है।
  • परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय की उस शक्ति को छीनने वाली या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी जो उसके द्वारा तैयार नहीं किये गए किसी अन्य विधि के सारवान प्रश्न पर अपील सुनने की, कारणों को लेखबद्ध करके, शक्ति छीनती है या कम करती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।

रेस ज्युडिकाटा का सिद्धांत क्या है?

  • इस सिद्धांत का सीधा तात्पर्य है कि किसी भी मामले पर दोबारा निर्णय नहीं दिया जाना चाहिये या उसी मुद्दे पर कोई वाद संस्थित नहीं किया जाना चाहिये जो पहले ही न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है।
  • रेस ज्युडिकाटा का सिद्धांत तीन लैटिन विधिक सूत्रों पर आधारित है:
    • इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम: इससे तात्पर्य है कि यह राज्य के हित में है कि वाद का अंत होना चाहिये।
    • नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईएडेम कॉसा: इससे तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिये।
    • रेस ज्युडिकाटा प्रो वेरिटेट ओक्कीपिटुर: इससे तात्पर्य है कि न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसे मामले में, जहाँ निर्णय में विरोधाभास है, तो यह न्यायपालिका की शर्मिंदगी का कारण बनता है।

सह-प्रतिवादियों पर रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर आधारित महत्त्वपूर्ण निर्णय क्या है?

  • गोविंदम्मल बनाम वैद्यनाथन (2017): इस मामले में सह-प्रतिवादियों के मध्य रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के लिये तीन शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं:
    • सह-प्रतिवादियों के मध्य हितों का टकराव होना चाहिये,
    • वादी को राहत देने के लिये उक्त टकराव का निर्णय करना आवश्यक है, तथा
    • उक्त टकराव पर अंतिम निर्णय होना चाहिये।