9 मार्च से शुरू हो रहे हमारे ऑल-इन-वन ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपनी ज्यूडिशियरी की तैयारी को मजबूत बनाएं | यह कोर्स अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।   |   आज ही हमारे ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएँ | हिंदी माध्यम बैच: 9 मार्च, सुबह 8 बजे   |   आज ही एडमिशन लें बिहार APO (प्रिलिम्स + मेन्स) कोर्स में और अपने सपनों को दे नई दिशा | ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध | 12 जनवरी 2026  से कक्षाएँ आरंभ   |   ज्यूडिशियरी की तैयारी अब हिंदी माध्यम में! दृष्टि ज्यूडिशियरी का नया बैच 22 जून 2026 से शुरू | आज ही एडमिशन लें | ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध |   |   एडमिशन ओपन: UP APO प्रिलिम्स + मेंस कोर्स 2025, बैच 6th October से   |   ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स (प्रयागराज)   |   अपनी सीट आज ही कन्फर्म करें - UP APO प्रिलिम्स कोर्स 2025, बैच 6th October से






करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

आपराधिक कानून

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण : पूर्व चुनौती के अभाव में विद्यालय के जन्म अभिलेखों की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया जा सकता

 16-Jul-2026

प्रमोद बरिहा एवं अन्य बनाम ओडिशा राज्य 

"यह लोप निर्णायक महत्त्व का है जब प्रतिरक्षा पक्ष के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध थातब भी उसने अभिलेख (Ext.-13) में अंकित विशिष्ट प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी। परिणामस्वरूपप्रदर्श-13 (Ext.-13) से संबद्ध सांविधिक उपधारणा पूर्णतः अप्रतिखंडित बनी रहती है।" 

न्यायमूर्ति संजीब कुमार पाणिग्रही 

स्रोत: ओडिशा उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ. संजीव कुमार पाणिग्राही ने दो सामूहिक बलात्संग के दोषियों द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि स्कूल प्रवेश रजिस्टर में अभिलिखित पीड़िता की जन्मतिथि की प्रामाणिकता पर अपील में तब तक विवाद नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित साक्षी से प्रतिरक्षा में विशिष्ट प्रश्न न पूछे जाएं जिससे यह साबित हो सके कि प्रविष्टि गलतमनगढ़ंत या त्रुटिपूर्ण आधार पर की गई थी। 

इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह मामला एक अवयस्क लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्संग से जुड़ा है। 
  • अप्रैल 2016 की रात कोजब पीड़िता के माता-पिता गाँव से बाहर थेतो अपीलकर्त्ताओं ने कथित तौर पर उसके घर का दौरा कियादरवाजा खोलते ही उसे पकड़ लियाउसका मुंह बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती गाँव के पास एक छोटी पहाड़ी पर ले गए। 
  • पीड़िता को कथित तौर पर 03.04.2016 की रात से लेकर 05.04.2016 की सुबह तक बंधक बनाकर रखा गया थाइस दौरान उसे बांधकर रखा गयाभोजन से वंचित रखा गया और दोनों अभियुक्तों द्वारा बार-बार बलात्संग किया गया। 
  • 05.04.2016 की सुबहअपीलकर्त्ताओं ने उसे उसके घर के पास छोड़ दियाजिसके बाद उसने इकट्ठा हुए ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया। 
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई और अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया। 
  • विशेष न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376-घ और 376(2)(ढ) के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा और 10 के अधीन आरोप विरचित किये और अपीलकर्त्ताओं को सभी मामलों में दोषसिद्ध ठहराया। 
  • अपील परउच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न पीड़िता की आयु का सबूत थाक्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसकी जन्मतिथि 17.12.1999 स्थापित करने के लिये स्कूल प्रवेश रजिस्टर पर विश्वास किया थाजिससे वह अपराध के समय अवयस्क साबित हुई थी। 
  • अपीलकर्त्ताओं ने इस साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दी कि रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह प्रविष्टि का आधार नहीं बता सकतेक्योंकि संबंधित समय पर वे विद्यालय में तैनात नहीं थे। 
  • बिरका शिवा बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 INSC 863 पर विश्वास करते हुए यह तर्क दिया गया कि एक स्कूल रजिस्टर जिसका मूलभूत आधार अज्ञात हैआयु का विश्वसनीय सबूत नहीं हो सकता है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रविष्टि को स्पष्ट रूप से चुनौती न देने पर:न्यायालय ने पाया कि साक्षी संख्या 1, 2, 16 और 18 से लंबे समय तक प्रतिपरीक्षा करने के बावजूदकिसी भी साक्षी से यह स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया कि प्रविष्ट संख्या 13 में दर्ज जन्मतिथि गलतमनगढ़ंत या त्रुटिपूर्ण थी। इस लोप को निर्णायक माना गयाजिससे रजिस्टर से जुड़ी सांविधिक उपधारणा पूरी तरह से अप्रतिबंधित रह गई। 
  • बिरका शिवा बनाम तेलंगाना राज्य मामले से अंतर बताते हुए: न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले और बिरका शिवा मामले के बीच मुख्य अंतर चुनौती प्रस्तुत करने के तरीके में निहित है। बिरका शिवा मामले मेंप्रतिरक्षा पक्ष ने लक्षित प्रतिपरीक्षा के माध्यम से प्रवेश के आधार को विशेष रूप से चुनौती दी थी और यह दर्शाने के लिये सामग्री प्रस्तुत की थी कि यह अविश्वसनीय था। वर्तमान मामले में ऐसी कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गई है। 
  • प्रतिपरीक्षा में आमने-सामने होने के सिद्धांत पर:लक्ष्मीबाई (मृत) बनाम भगवंतबुवा (मृत) (2013) मामले का हवाला देते हुएन्यायालय ने इस स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि किसी साक्षी के कथन की सत्यता पर विवाद करने वाले पक्ष को प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी के उस भाग से साक्षी का विशेष रूप से सामना कराना होगाअन्यथा बाद में साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 
  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 के प्रयोग पर:अपीलकर्त्ताओं ने आपत्ति जताई कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34, जो अभियुक्त की आयु अवधारित करने से संबंधित हैका प्रयोग पीड़ित की आयु अवधारित करने के लिये नहीं किया जा सकता। जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) मामले पर विश्वास करते हुएन्यायालय ने माना कि धारा 34 का प्रयोग आयु अवधारण के लिये स्थापित किशोर न्याय अधिनियम के पदानुक्रम को लागू करने के लिये एक प्रक्रियात्मक माध्यम के रूप में उचित थाक्योंकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में बाल पीड़ित की आयु अवधारित करने के लिये कोई समर्पित उपबंध नहीं हैऔर जरनैल सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पदानुक्रम की स्वीकृति केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं थी। 
  • अंतिम परिणाम पर:पीड़िता के अवयस्क होने के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करते हुएऔर अभिलेख पर विद्यमान शेष साक्ष्यों की परीक्षा करने के बादन्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 और 376-घ के अधीन अपीलकर्त्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि कीसाथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा और 10 के अधीन भी। 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 क्या है? 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 – बालक द्वारा अपराध किये जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया: 

  • उपधारा (1) - किसी बालक द्वारा किया गया अपराध:यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता हैतो ऐसे बालक के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। 
  • उपधारा (2) — विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण:यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहींतो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद इस प्रश्न का अवधारण करेगा और वह अपने निर्धारण के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा। 
  • उपधारा (3) – पश्चात्वर्ती आयु गलत साबित होने का प्रभाव:विशेष न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश केवल इस पश्चात्वर्ती सबूत के आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उपधारा (2) के अंतर्गत उसके द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। 

सिविल कानून

विचारण न्यायालयों के निर्णयों को पलटने से पहले अपील न्यायालयों को साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिये

 16-Jul-2026

लक्ष्मी बनाम गोपी और अन्य 

"अपील न्यायालयों को एक मित्रदार्शनिक और मार्गदर्शक का रवैया अपनाना चाहियेन कि अपने अधीनस्थों द्वारा की गई त्रुटियों को इंगित करने वाले उच्च अधिकार के कठोर डंडे का प्रयोग करना चाहिये।" 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ नेलक्ष्मी बनाम गोपी और अन्य (2026) के मामलेमें यह निर्णय दिया कि प्रथम अपील न्यायालय साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किये बिना और अपने स्वयं के कारण अभिलिखित किये बिनाकेवल विचारण न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण घोषित करके उसे पलट नहीं सकताजबकि उसने विभाजन वाद में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और विचारण न्यायाधीश के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया। 

लक्ष्मी बनाम गोपी और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह विवाद थैंकम नामक व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित थाजिनकी मृत्यु 27 अगस्त, 2011 को हुई थी। 
  • उनकी पुत्री ने संपत्ति के बंटवारे के लिये वाद दायर कियाजिसमें उसने दावा किया कि उसे अपनी माता द्वारा निष्पादित किसी भी वसीयती व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं थी। 
  • प्रतिवादियों ने 22 मार्च, 1999 की रजिस्ट्रीकृत वसीयत पर विश्वास करते हुए वाद का विरोध किया और दावा किया कि थैंकम ने अपनी संपत्तियाँ उनके पक्ष में वसीयत कर दी थीं। 
  • विचारण न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत को साबित करने में विफल रहे हैंऔर विभाजन के लिये एक प्रारंभिक डिक्री पारित कीजिसमें संपत्ति को दस अंशों में विभाजित किया गयाजिसमें वादी दो-दसवें अंश का हकदार है। 
  • केरल उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त निर्णय के माध्यम से डिक्री को पलट दिया और वसीयत को बरकरार रखा। 
  • इससे व्यथित होकर वादी ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • प्रथम अपील न्यायालय के कर्त्तव्य पर:न्यायालय ने माना कि प्रथम अपील अधिकारिता का प्रयोग करते समयउच्च न्यायालय के लिये स्वतंत्र विश्लेषण से रहित एक अस्पष्ट आदेश के माध्यम से एक तर्कसंगत विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटना अनुमेय नहीं है। 
  • विधि के न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की स्थिति पर:न्यायालय ने टिप्पणी की कि यद्यपि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करता हैफिर भी यह सर्वप्रथम और मुख्य रूप से विधि का न्यायालय हैऔर ऐसे आदेशों को यथावत रहने देना यह गलत संदेश देगा कि विचारण न्यायालय के निर्णयों को उचित प्रयास या विवेक के प्रयोग के बिना अपास्त किया जा सकता है। 
  • उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर:न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने केवल विचारण न्यायालय के तर्क को उद्धृत किया और यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि वह विवाद को नहीं समझ पाईबिना उन "बाहरी विचारों" पर चर्चा कियेजिनके बारे में उसने दावा किया था कि उन्होंने विचारण न्यायालय को प्रभावित किया थाया अभिलेख में विद्यमान साक्ष्यों पर विचार किये बिना। 
  • अपील न्यायालय की सुधारात्मक भूमिका पर:न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचारण न्यायालय का तर्क कितना भी गलत क्यों न होअपील न्यायालयउसमें सुधार करते समयउच्चतम न्यायालय द्वारा उपबंधित या संविधि द्वारा प्रदान की गई विधि के सही अनुप्रयोग के संबंध में अपने स्वयं के कारण बताने के लिये बाध्य है। 
  • अपील न्यायालयों से अपेक्षित आचरण के संबंध में:पीठ ने टिप्पणी की कि अपील न्यायालयों का रवैया "एक मित्रदार्शनिक और मार्गदर्शक" का होना चाहियेन कि केवल अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटियों को इंगित करने वाले एक उच्चतर प्राधिकारी का। 
  • अनुतोष मिलने पर:अपील मंजूर कर ली गईकेरल उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गयाविचारण न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियां हटा दी गईं और प्रथम अपील को नए सिरे से विचार करने के लिये उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया। 

वसीयत को साबित करने के लिये क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं? 

  • सबूत की पवित्रता:चूँकि वसीयत को साबित करना अनिवार्य रूप से वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के बाद की घटना हैइसलिये इससे एक निश्चित स्तर की पवित्रता जुड़ी होती है। 
  • हस्ताक्षर का सबूत:यदि वसीयत पर वसीयतकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैंतो इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के अधीन स्थापित किया जाना चाहियेजहाँ आवश्यक हो वहाँ धारा 45 और 47 का सहारा लिया जा सकता है। 
  • सत्यापन:वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहियेया तो वसीयतकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर करके या अपना चिह्न लगाकरया किसी पर-पक्षकार द्वारा उसके निदेश पर और उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करकेऐसे मामले में दो साक्षियों की जांच आवश्यक है। 
  • वसीयत करने की क्षमता:वसीयतकर्त्ता को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 के अर्थ के अनुसार स्वस्थ चित्त होना चाहिये 
  • साक्षियों की परीक्षा:वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिये न्यायालय में कम से कम एक साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिये 
  • तीन प्रश्नों वाली परीक्षा:न्यायालय को एक विवेकपूर्ण बुद्धि के मानक के अनुसार (गणितीय सटीकता की आवश्यकता नहीं है) निम्नलिखित बातों से संतुष्ट होना चाहिये: (क) क्या वसीयतकर्त्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किये; (ख) क्या वह इसकी प्रकृति को समझता था; (ग) इसके प्रावधानों का प्रभावऔर (घ) क्या उसने इसकी विषयवस्तु को जानते हुए इस पर हस्ताक्षर किये 

वसीयत क्या होती है? 

बारे में: 

  • वसीयत एक औपचारिक घोषणा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ("वसीयतकर्त्ता") यह बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और जायदाद का वितरण कैसे किया जाएगा। 
  • इसे कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति बना सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। 
  • यह विषय मुख्यतःभारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित है । 

वसीयत के प्रमुख विधिक पहलू: 

  • वैधता:वसीयत का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं हैयद्यपिइस पर वसीयतकर्त्ता के हस्ताक्षर होने चाहिये और कम से कम दो साक्षियों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिये जिन्होंने वसीयतकर्त्ता के हस्ताक्षर देखे हों। 
  • वसीयत का प्रतिसंहरण करना:वसीयतकर्त्ता को अपने जीवनकाल में किसी भी समय वसीयत को बदलनेअकृत करने या प्रतिसंहरण करने का अधिकार होता है। 
  • वसीयत के प्रकार:वसीयत को सामान्यत: विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत (सैनिकोंवायुसैनिकों या नौसैनिकों द्वारा निष्पादित) और गैर-विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य मान्यता प्राप्त रूपों में समवर्तीपारस्परिकसंयुक्त और हस्तलिखित वसीयत शामिल हैं। 
  • प्रोबेट - अनिवार्य नहीं:वसीयतनामाजिसे न्यायालय के समक्ष औपचारिक रूप से साबित करना कहा जाता हैभारत में अनिवार्य नहीं है। यद्यपिन्यायालयों ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार वसीयतनामा को कठोरता से साबित किया जाना आवश्यक है। 
  • वसीयत न करने पर उत्तराधिकार:यदि कोई व्यक्ति वसीयत बनाए बिना मर जाता हैतो उसकी संपत्ति लागू उत्तराधिकार विधि (जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) के अनुसार हस्तांतरित होती है। 
  • लिविंग विल्स:निष्क्रिय इच्छामृत्यु और जीवन के अंतिम चरण में चिकित्सा देखरेख के संदर्भ मेंउच्चतम न्यायालय "लिविंग विल्स" के निष्पादन की अनुमति देता है - अग्रिम निदेश जो किसी व्यक्ति की चिकित्सा उपचार संबंधी इच्छाओं को अभिलिखित करते हैंयदि वे लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं।