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आपराधिक कानून
अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है
16-May-2026
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साबू के.एस. बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य "विशेष संविधि द्वारा गठित विशेष न्यायालय, जो विशेष संविधि के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में अनन्य अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के परंतुक के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।" न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन शामिल थे, ने साबू के.एस. बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य (2026) के मामले में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 447 के अधीन अभियुक्त द्वारा दायर अंतरण याचिका को स्वीकार करते हुए, एर्नाकुलम स्थित विशेष CBI न्यायालय-I के समक्ष लंबित C.C. No. 3/2014 को एर्नाकुलम स्थित विशेष CBI न्यायालय-II में अंतरित करने का निदेश दिया, जहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के अधीन मूल अपराध का मामला लंबित था।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामले को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत आने वाले न्यायालय में अंतरित कराने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 का सहारा लेने का हकदार है, और विशेष संविधि के अधीन गठित विशेष न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के परंतुक के अधीन नहीं आते हैं, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय में अंतरण याचिका दायर करने से पहले सेशन न्यायाधीश से पूर्व संपर्क करना आवश्यक होता है।
साबू के.एस. बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता, साबू के.एस., दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त था - C.C. No. 3/2014 जो एर्नाकुलम स्थित विशेष CBI न्यायालय-I के समक्ष लंबित था, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PML Act) के अधीन अपराध शामिल थे, और S.C. No. 329/2017 जो एर्नाकुलम स्थित विशेष CBI न्यायालय-II के समक्ष लंबित था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act, 1988) की धारा 13(1)(ड.) के साथ 13(2) के अधीन अपराध शामिल थे, जो आधारभूत अपराध थे।
- याचिकाकर्त्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के अधीन अंतरण याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि C.C. No. 3/2014 को विशेष CBI न्यायालय-I से विशेष CBI न्यायालय-II में अंतरित किया जाए, जिससे दोनों मामलों पर एक ही न्यायाधीश द्वारा एक साथ विचार किया जा सके।
- CBI ने दो आधारों पर अंतरण का विरोध किया — प्रथम, कि पीएमएल अधिनियम की धारा 44(1)(ग) के अधीन अनुसूचित अपराध के मामले को धन शोधन निवारण अधिनियम के न्यायालय में भेजने का अधिकार केवल अधिकृत प्राधिकारी को है (अभियुक्त को नहीं); और द्वितीय, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447(2) के परंतुक के अधीन याचिकाकर्त्ता को उच्च न्यायालय में जाने से पहले सेशन न्यायाधीश से अपील करके अस्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी। न्यायालय ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- अभियुक्त के अंतरण याचिका दायर करने के अधिकार पर: न्यायालय ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44(1)(ग) एक सक्षम प्रावधान है जो अधिकृत प्राधिकारी को अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में भेजने का अधिकार देता है। यद्यपि, यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447 के अधीन उच्च न्यायालय के अंतरण अधिकारिता का प्रयोग करने के किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति के अधिकार को समाप्त नहीं करता है। न्यायालय ने माना कि वैध कारणों से, धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने वाले प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी अंतरण की मांग कर सकता है, बशर्ते गंतव्य न्यायालय भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हो।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447(2) के परंतुक पर: न्यायालय ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447(2) का परंतुक, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के परंतुक के समान है, एक ही सेशन मंडल के भीतर एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में मामले के अंतरण के लिये उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से आवेदन करने पर रोक लगाता है, जब तक कि ऐसा अंतरण आवेदन पहले सेशन न्यायाधीश के समक्ष न किया गया हो और नामंजूर न हो गया हो। तथापि, न्यायालय ने माना कि यह परंतुक धन शोधन निवारण अधिनियम या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसी विशेष संविधि के अधीन गठित विशेष न्यायालयों पर लागू नहीं होता है। ऐसे न्यायालय विशिष्ट सांविधिक अपराधों पर अनन्य अधिकारिता का प्रयोग करते हैं और इनका गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, न कि सामान्य सेशन न्यायालयों के अंतर्गत। इसलिये, ऐसे विशेष न्यायालयों के बीच अंतरण चाहने वाला पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है।
- निर्धारित अपराध और धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का संयुक्त विचारण: न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुसूचित अपराध और धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों से जुड़े मामलों का संयुक्त विचारण सरासर असंभव है। धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण से पहले निर्धारित अपराध के मामले में दोष सिद्ध होना अनिवार्य है। धन शोधन निवारण अधिनियम न्यायालय का अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान अधिकारिता निर्धारित अपराध के संबंध में पारित आदेशों से स्वतंत्र होता है, और एक ही न्यायालय द्वारा एक साथ विचारण करना संयुक्त विचारण नहीं कहलाता।
- अंतरण की अनुमति देते हुए: न्यायालय ने पाया कि एर्नाकुलम स्थित CBI न्यायालय-I और CBI न्यायालय-II, दोनों ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन अधिसूचित विशेष न्यायालय हैं। इसलिये, चूँकि दोनों न्यायालयों के पास आवश्यक अधिकारिता है, इसलिये एक ही न्यायाधीश को दोनों मामलों की एक साथ विचार करने की अनुमति देना न्याय के हित में है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 447 क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 447— मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति:
अंतरण के आधार (उपधारा 1):
उच्च न्यायालय निम्नलिखित स्थितियों में अंतरण का आदेश दे सकता है:
- अधीनस्थ न्यायालय में निष्पक्ष और तटस्थ विचारण संभव नहीं है; या
- विधि से संबंधित कोई असामान्य रूप से कठिन प्रश्न उठने की संभावना है; या
- अंतरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किसी उपबंध द्वारा आवश्यक है, या पक्षकारों/साक्षियों के लिये सुविधाजनक है, या न्याय के उद्देश्यों के लिये उपयुक्त है।
उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जा सकने वाले आदेश:
- धारा 197-205 के अधीन योग्य न होते हुए भी अन्यथा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के विचारण का निदेश दिया जाए।
- किसी अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से समान या उच्चतर अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय में किसी भी मामले/अपील को अंतरित करना।
- किसी भी मामले को सेशन न्यायालय में विचारण के लिये सुपुर्द करना।
- किसी भी मामले/अपील को अपने समक्ष विचारण के लिये अंतरित करें।
उच्च न्यायालय किस प्रकार कार्य कर सकता है (उपधारा 2):
- अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट पर; या
- किसी इच्छुक पक्षकार के आवेदन पर; या
- अपनी स्वयं की पहल पर।
परंतुक: एक ही सेशन मंडल के दो आपराधिक न्यायालयों के बीच अंतरण के लिये उच्च न्यायालय में प्रत्यक्षत: कोई आवेदन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सेशन न्यायाधीश ने पहले ऐसे आवेदन को नामंजूर न कर दिया हो।
प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ:
- आवेदन शपथ पत्र या पुष्टि पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये (सिवाय तब जब इसे एडवोकेट-जनरल द्वारा दायर किया गया हो)।
- अभियुक्त द्वारा याचिका दायर किये जाने पर, उच्च न्यायालय संभावित प्रतिकर के लिये बंधपत्र/जमानत बंधपत्र निष्पादित करने का निदेश दे सकता है।
- अभियुक्त को लोक अभियोजक को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें आरोप के कारण भी बताए गए हों; ऐसी सूचना देने के 24 घंटे बाद तक मामले की योग्यता के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
कार्यवाही पर रोक (उपधारा 6):
- अंतरण आवेदन के निपटारे तक, न्याय के हित में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगा सकता है।
- इस प्रकार का स्थगन धारा 346 के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की पुनर्विचार याचिका को स्थगित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।
खारिज करना और प्रतिकर (उपधारा 7):
- यदि अंतरण आवेदन खारिज कर दिया जाता है और उसे तुच्छ या तंग करने वाला पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय आवेदक को विरोधी पक्षकारव को प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है।
स्वयं-अंतरण की प्रक्रिया (उपधारा 8):
- जब उच्च न्यायालय किसी मामले को अपने समक्ष विचारण के लिये अंतरित करता है, तो वह उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसका पालन मूल न्यायालय करता।
व्यावृत्ति खंड (उपधारा 9):
- इस खंड में कोई भी बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के अधीन सरकार के किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करती है।
सांविधानिक विधि
वयस्क पुत्री के स्वैच्छिक निर्णय के विरुद्ध माता-पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा नहीं ले सकते
16-May-2026
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जोजू जॉर्ज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य "ईश्वरीय आह्वान का जवाब देते हुए ब्रह्मचर्य का जीवन चुनने वाली अपनी वयस्क पुत्री के निर्णय से माता-पिता की मात्र असंतुष्टि, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का आधार नहीं हो सकती।" न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने जोजू जॉर्ज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2026) के मामले में तीन पिताओं द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन पिताओं ने आरोप लगाया था कि उनकी वयस्क पुत्रियों को होली रुआह मठ (MHR) की ननों द्वारा अवैध रूप से निरोध में रखा गया है। न्यायालय ने माना कि किसी धार्मिक समुदाय में ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने के वयस्क पुत्री के निर्णय के प्रति माता-पिता की असहमति बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का वैध आधार नहीं हो सकती।
जोजू जॉर्ज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- तीनों याचिकाकर्त्ता ऐसे पिता थे जिनकी वयस्क पुत्रियाँ थ्रिसूर आर्चडायोसीस के अंतर्गत आने वाले एक धार्मिक समुदाय, होली रुआह मठ (MHR) में शामिल हो गई थीं।
- जब आर्चडायोसीज द्वारा होली रुआह मठ (MHR) को विधिवत मान्यता दी गई थी, तब पुत्रियाँ इसमें शामिल हुई थीं।
- इसके बाद, प्रत्यर्थी ननों द्वारा किये गए कुछ कार्यों के परिणामस्वरूप, आर्चडायोसीज़ ने एक फरमान जारी किया जिसमें यह घोषणा की गई कि होली रुआह मठ (MHR) को अब उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली मंडलियों को दिये गए अधिकार, विशेषाधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त नहीं होंगे।
- आर्चडायोसीज ने 2023 में औपचारिक रूप से होली रुआह मठ (MHR) को भंग कर दिया था।
- याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि इस विघटन के बाद, उनकी पुत्रियाँ का मंडली के साथ निरंतर जुड़ाव स्वैच्छिक नहीं था, अपितु प्रत्यर्थी ननों द्वारा किये गए प्रपीड़न और अनुचित प्रभाव का परिणाम था।
- उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुत्रियों को ऐसे कठोर अनुष्ठानों का शिकार बनाया जा रहा था जो उनके और उनके परिवार के हित के विरुद्ध थे। याचिकाकर्त्ताओं ने खंडपीठ एवं पूर्णपीठ के निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि माता-पिता को अपने वयस्क बच्चों को भी सहायता और सलाह देने का अधिकार है, और वयस्क बच्चों की सांविधानिक स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं हैं।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करने से पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दायरे और प्रकृति की जांच की। इसने निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित किया:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक असाधारण उपचार है और इसे तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सामान्य उपचार पूरी तरह से कारगर साबित न हो जाएं। यह एक विवेकाधीन उपचार है , जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय तथ्यों के आधार पर अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है। तथापि, एक बार जब न्यायालय यह पाता है कि कथित निरोध अवैध है, तो बंदी को यह याचिका अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है और न्यायालय के विवेक पर इसे रोका नहीं जा सकता।
- न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि व्यक्तिगत स्वायत्तता, आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता और स्वतंत्र इच्छाशक्ति सांविधानिक ढाँचे में मुख्य स्थान रखती हैं। किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप सांविधानिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- पुत्रियों द्वारा किसी धार्मिक संस्था में शामिल होने के विकल्प के विशिष्ट प्रश्न पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसा विकल्प पूरी तरह से व्यक्ति का निजी मामला है। केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी पुत्रियों के त्रिशूर आर्चडायोसीस से आध्यात्मिक रूप से संबद्ध न होने वाली संस्था में शामिल होने का विरोध किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता।
- न्यायालय ने कहा कि कथित बंदी शिक्षित वयस्क थे, और अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य नहीं कर रहे थे। यह भी कहा गया कि जब पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की, तो पुत्रियों ने कथन पर हस्ताक्षर करके पुष्टि की कि वे स्वेच्छया से होली रुआह मठ (MHR) का पालन कर रही हैं।
- यह साबित करने के लिये कोई सबूत नहीं मिलने पर कि याचिकाकर्त्ताओं की पुत्रियाँ को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा था या प्रत्यर्थी ननों का उन पर वास्तविक शारीरिक नियंत्रण था, न्यायालय ने रिट जारी करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
अर्थ और प्रकृति:
- हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "आप शरीर को प्रस्तुत करें"।
- यह एक विधिक प्रक्रिया है, जो अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्तियों के लिये उपचारात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है।
- इसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध निरोध अथवा अवैध कारावास से मुक्त कराना है।
- यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला ऐसा आदेश है, जिसके माध्यम से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा यह परीक्षण किया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी अथवा निरोध विधिसम्मत है या नहीं।
- यह रिट किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित करती है।
सांविधानिक उपबंध:
- उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी करता है।
- अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को अधिक व्यापक अधिकारिता प्राप्त है, जिसके अधीन वे विधिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों— दोनों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी कर सकते हैं।
- भारत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर और बाहर स्थित सभी प्राधिकरणों पर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है।
- उच्च न्यायालय उन मामलों का विचार करते हैं, जहाँ संबंधित प्राधिकरण उनके नियंत्रणाधीन हो तथा वाद-हेतुक उनकी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ हो।
कौन आवेदन कर सकता है:
- वह व्यक्ति, जिसे अवैध रूप से निरुद्ध अथवा बंदी बनाया गया हो।
- कोई भी व्यक्ति, जिसे मामले के हित अथवा उद्देश्य की जानकारी हो।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छया से अनुच्छेद 32 या 226 के अधीन आवेदन दाखिल करता है।
- जैसा कि शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) के मामले में अभिधारित किया गया है, यदि निरुद्ध व्यक्ति स्वयं आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
किन परिस्थितियों में रिट अस्वीकार की जाती है:
- जब न्यायालय को निरोधकर्ता पर क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हो।
- जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से संबंधित हो।
- जब निरुद्ध व्यक्ति को पूर्व में ही मुक्त किया जा चुका हो।
- जब निरोध में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर उसे वैध बना दिया गया हो।
- जब सक्षम न्यायालय गुण-दोष के आधार पर याचिका निरस्त कर दे।
प्रकृति और दायरा:
- यह एक प्रक्रियात्मक रिट है, न कि एक सारभूत रिट, जैसा कि कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग (1974) में कहा गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य केवल बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना नहीं, अपितु तथ्यों एवं परिस्थितियों के परीक्षा द्वारा निरोध की वैधता का निर्धारण करना है।
- सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) में यह अभिधारित किया गया कि यह रिट न केवल अवैध निरोध के विरुद्ध, अपितु निरोधकारी प्राधिकारी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार एवं विभेद से संरक्षण हेतु भी प्रस्तुत की जा सकती है।
- पूर्व-न्याय का सिद्धांत अवैध कारावास के मामलों पर लागू नहीं होता; नए आधारों के साथ क्रमिक याचिकाएँ दायर की जा सकती हैं।
सबूत का भार:
- निरोध में लेने वाले व्यक्ति या प्राधिकरण पर यह साबित करने का भार होता है कि निरोध विधिक आधार पर किया गया था।
- यदि निरुद्ध व्यक्ति यह आरोप लगाए कि प्राधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निरोध किया है, तो दायित्त्व का भार बंदी पर आ जाता है।